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    सूचना का अधिकार (RTI) – नगर निगम ऋषिकेश

    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत, सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए, सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO) नियुक्त किए जाते हैं।

    सूचना प्राप्त करने के लिए, आवेदनकर्ता को नामित सार्वजनिक सूचना अधिकारी को लिखित आवेदन देना होगा, साथ ही निर्धारित सूचना शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे नकद, डाक आदेश या ई-स्टांप आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

    आवेदन और शुल्क प्राप्त करने के बाद, सार्वजनिक सूचना अधिकारी संबंधित विभाग से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उसे आवेदनकर्ता को भेजते हैं।

    यदि आवेदनकर्ता को प्राप्त जानकारी से संतुष्टि नहीं होती है, तो वह संबंधित विभाग के प्रथम अपील अधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है।

    यदि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय से भी संतुष्टि न हो, तो आवेदनकर्ता माननीय राज्य सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है।

    क्रमांक अधिकारी/कर्मचारी का नाम पदनाम मोबाइल नंबर
    1 गोपाल राम बिनवाल नगर आयुक्त
    प्रथम अपीलीय अधिकारी
    9639090705
    2 चंद्रकांत भट्ट सार्वजनिक सूचना अधिकारी 7017957854

    जन सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 (PDF 8 MB)